Daily Smachaar, Jalandhar | Punjab News: जालंधर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में पुलिस ने कम उम्र में वाहन चलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह कदम पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए नए ट्रैफिक नियमों के तहत उठाया गया है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर रोक लगाया गया है।
Jalandhar में अभियान की शुरुआत
जालंधर पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत स्वपन शर्मा, IPS, कमिश्नर पुलिस जालंधर के नेतृत्व में की। अभियान की निगरानी के लिए INSP रशमिंदर सिंह, प्रभारी ERS CP जालंधर और जोन प्रभारी, ERS स्टाफ को तैनात किया गया। यह अभियान आज दोपहर को शहर के मैन क्षेत्रों जैसे हीट 7 रेस्टुरेंट, APJ कॉलेज से मॉडल टाउन रोड, पटेल चौक और न्यू जवाहर नगर के पास चलाया गया।
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इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क पर कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाने को रोकना और सड़क संबंधी अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। पुलिस ने 35 चालान काटे और 5 वाहनों को जब्त किया, जिससे यह संदेश दिया गया कि कम उम्र में ड्राइविंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पुलिस ने सुबह-सुबह ट्रैफिक पुलिस नाका लगाया और 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर चालान काटे गए। स्कूल बस चालकों को भी नियमों के उल्लंघन के लिए चालान किया गया, जिसमें वर्दी न पहनने और सीट बेल्ट न लगाने जैसी गलतियों को शामिल किया गया।
Punjab पुलिस की अपील
कमिश्नरेट पुलिस ने माता-पिता से अपील की है कि वे यह पुष्टि करें कि उनके बच्चे तब तक कोई भी वाहन न चलाएं जब तक कि उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो।
पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार, अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके माता-पिता पर कार्रवाई की जाएगी। चालान के साथ-साथ माता-पिता को 3 साल की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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